बीआईएस की सक्रियता बड़ी, मुंबई-हैदराबाद में नकली मुहर लगे मेटेरियल हुए जब्त

Tuesday, 21 March 2023

बीआईएस के बिभागों ने शिकायतों पर नजर रखने के साथ-साथ उत्पाद की गुणवत्ता जांच, रैंडम रेड और सैंपल लिफ्टिंग को लेकर काफी सक्रिय हो गया है। मुंबई और हैदराबाद जैसे कुछ महानगर अलर्ट मोड पर हैं। बीआईएस के मुंबई कार्यालय ने कहा कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भिवंडी, महाराष्ट्र में कुछ प्लाइवुड गोदामों के परिसरों पर छापा मारा और उन्हें बीआईएस मानक चिह्न का दुरुपयोग करते हुए पाया गया और लगभग 2928 प्लाई जब्त किए गए, जो नकली बीआईएस मानक चिह्न के साथ चिह्नित थे।

इसी तरह हैदराबाद में भी 16 दिसंबर, 2022 को प्लाइवुड नकली आईएसआई मार्क के लिए व्यापारी पर छापा मारा गया था। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), हैदराबाद के अधिकारियों ने नकली बीआईएस स्टैण्डर्ड आईएसआई मार्का वाले प्लाईवुड और ब्लॉक बोर्ड जब्त किए थे। मेडचल-मलकजगिरी जिले के दम्मईगुड़ा में एक व्यापारी की तलाशी ली गई, और बड़ी मात्रा में मेरिन प्लाइवुड और नकली बीआईएस मार्का वाले ब्लॉक बोर्ड की पहचान की गई। अधिकारियों ने 180 प्लाईवुड और ब्लॉक बोर्ड जब्त किए थे। बीआईएस के प्रमुख और वैज्ञानिक केवी राव के मुताबिक जब्त किये गए मटेरियल एक्सपायर हो चुकी थी या नकली बीआईएस लाइसेंस नंबर के साथ थी।

आईएस 710 (मेरिन प्लाईवुड) और आईएस 303 (जनरल प्लाईवुड) और आईएस 4990 (कंक्रीट शटरिंग कार्य के लिए प्लाईवुड) के अनुसार प्लाईवुड को आईएसआई मार्क के साथ चिह्नित किया गया था और अमान्य लाइसेंस नंबर ले लिए गए थे। बीआईएस स्टैण्डर्ड मार्क का दुरुपयोग करने पर बीआईएस अधिनियम 2016 के अनुसार दो साल तक कारावास या न्यूनतम 2,00,000 रू या दोनों जुर्माने का प्रावधान है। अपराध के लिए अदालत में मामला दर्ज करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बीआईएस ने सभी से बीआईएस केयर ऐप (मोबाइल एंड्रॉइड आईओएस दोनों में उपलब्ध) का उपयोग करने का आग्रह किया है और बीआईएस की वेबसाइट https://www.bis.gov.in पर जाकर खरीदारी करने से पहले उत्पाद पर आईएसआई मार्क की वास्तविकता का पता लगाने का भी अनुरोध किया। कई बार यह देखा गया है कि नकली उत्पाद बनाकर आईएसआई मार्क के साथ भारी लाभ के लिए उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। बीआईएस मुंबई कार्यालय ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि यदि वे किसी भी उत्पाद पर आईएसआई मार्क के दुरुपयोग के किसी भी मामले में पड़ते हैं, तो इसकी सूचना बीआईएस कार्यालय को प्रेसित करंे। ऐसी जानकारी के स्रोत को गोपनीय रखा जाएगा।

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